बिजनौर डीएम पर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप, लखनऊ बेंच ने जारी किया वारंट

Bijnor DM Jasjit Kaur

Bijnor DM Jasjit Kaur

लखनऊ : Bijnor DM Jasjit Kaur: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिजनौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. अवमानना मामले में नोटिस मिलने के बावजूद उन्होंने चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के ऑफिस में संपर्क नहीं किया. अपना जवाब भी दाखिल नहीं किया.

कोर्ट ने बिजनौर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को वारंट तामील करने और अगली सुनवाई में कौर की मौजूदगी पक्का करने का आदेश दिया है. मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी को होनी है.

जस्टिस मनीष कुमार की सिंगल बेंच ने विक्रम सिंह नाम के एक व्यक्ति की ओर से फाइल की गई अवमानना ​​याचिका पर यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता ने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट ने बिजनौर डिस्ट्रिक्ट-लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को 3 महीने के अंदर जाति तय करने का फैसला करने का आदेश दिया था.

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि ऑर्डर की एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई थी. वह कमेटी के चेयरमैन भी हैं. इसके बावजूद, 3 महीने बाद भी उनकी अर्जी पर कोई फैसला नहीं हुआ. पिटीशनर ने मांग की कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोर्ट के इस आदेश की अवमानना ​​के लिए सजा दी जाए.

गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल ने कोर्ट को बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपना जवाब फाइल करने के लिए चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के ऑफिस से संपर्क नहीं किया, जिसके कारण उनकी ओर से जवाब फाइल नहीं किया जा सका.

इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया. (भाषा)

बता दें कि बिजनौर के धामपुर इलाके के कालासागर गांव के रहने वाले विक्रम सिंह से जाति का प्रमाण पत्र बनवाया था. इस मामले में कुछ संगठनों ने विरोध जताया था. शिकायत के बाद शिकायत के बाद स्कूटनी कमेटी ने इस प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया था. इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.